केशव साहू कसडोल। छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु/फौत हो जाने के कारण शासन की कई योजनाओं जैसे धान विक्रय,खाद बीज लेने सहित योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जा रहे थे । छत्तीसगढ़ शासन ने इस हेतु पत्र धारकों की मृत्यु/फौत होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण नामांतरण एवं अभिलेखीकरण हेतु रेंजर को अधिकृत कर विस्तृत प्रक्रिया का अधिसूचना जारी किया गया।
उक्त अधिसूचना के परिपालन में वन मंडल बलौदाबाजार अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवपुर के ग्राम गिधपुरी में कुल 06. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु/फौत हो जाने के कारण उनके आश्रित से आवेदन प्राप्त कर आवेदन का विस्तृत जांच प्रतिवेदन,पंचनामा,सहमति प्राप्त कर आश्रित के नाम संशोधित ऋण पुस्तिका रेंजर(वन परिक्षेत्र अधिकारी ) द्वारा जारी किया गया है।अपने नाम से संशोधित ऋण पुस्तिका प्राप्त हो जाने से शासन की सभी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे लोगों में हर्ष है।और छत्तीसगढ़ शासन एवं वन विभाग को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे है। आने वाले समय में अन्य ग्रामों में भी इसका प्रचार कर इस प्रक्रिया के तहत आवेदन लिया जा रहा है।
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया,,,,
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया,,,,